PM Awas Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति अभियान को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर सभी नए आवास केवल महिला मुखिया के नाम ही स्वीकृत किए जाएं।
महिला मुखिया के नाम पर स्वीकृत होंगे नए घर
राज्य सरकार ने आवास योजना के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार अब आवास अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर केवल महिला मुखिया के नाम पर ही स्वीकृत किए जाएंगे। डिप्टी सीएम मौर्य ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लिया गया है।
सरकारी आवास योजना के नए नियम
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सभी नए मकान महिला मुखिया के नाम ही मंजूर किए जायेंगे
- यदि घर का स्वामित्व पहले से किसी पुरुष के नाम पर है, तो उसमें महिला मुखिया का नाम जोड़ा जाएगा।
- 31 मार्च तक सभी लाभार्थियों का सर्वे पूरा किया जाएगा।
- ग्राम पंचायतों में हर शुक्रवार ‘ग्राम चौपाल’ लगाकर लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
महिलाओं को स्वामित्व देने के पीछे मकसद क्या है?
सरकार का यह फैसला महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और उनके अधिकारों को मजबूत करने के लिए लिया गया है।
- आर्थिक सुरक्षा: घर के मालिकाना हक से महिलाएं अधिक आत्मनिर्भर बनेंगी और आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगी।
- घरेलू हिंसा में कमी: रिसर्च बताते हैं कि जब संपत्ति महिलाओं के नाम होती है, तो घरेलू हिंसा के मामले कम होते हैं।
- आर्थिक स्थिरता: घर के स्वामित्व से महिलाएं बैंक लोन ले सकेंगी और स्वरोजगार शुरू करने में सक्षम होंगी।
- पारिवारिक स्थिरता: महिला स्वामित्व वाले घरों में पारिवारिक माहौल अधिक सुरक्षित और संतुलित होता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की पात्रता
यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:
- इस योजना का लाभ पाने के लिए केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक के नाम पर शहर या गांव में पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी बेघर या कच्चे मकान में रहने वाला व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
- आवेदक की वार्षिक आय 6,00,000 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- यदि आवेदक का नाम राशन कार्ड या बीपीएल लिस्ट में शामिल है, तो उसे प्राथमिकता मिलेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर अपना खुद का पक्का घर बनाना चाहते हैं, तो यहां बताए गए स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते है:
- आपको सबसे पहले अपने डिवाइस में पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ ओपन करनी होगी।
- वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए Awaassoft सेक्शन में जाएं।
- इसके बाद Data Entry के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा उसमें Data Entry for AWAAS के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
- अब आप अपने राज्य और जिले का चयन करके और Continue बटन पर क्लिक करें।
- अब यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दाखिल करके लॉगिन कर लें।
- लॉगिन करते ही आपकी स्क्रीन पर Beneficiary Registration Form खुल जायेगा।
- अब सावधानी से आवदेन फार्म में मांगी सारी जानकारी और बैंक डिटेल्स भरकर सभी जरूरी कागजात अपलोड करें।
- फार्म को भरने के बाद एक बाद दुबारा चेक करके Submit कर दें।
आवेदन के बाद क्या होगा?
इस तरह आप आसानी से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फार्म सबमिट होने के बाद संबंधित कर्मचारियों द्वारा आपके आवदेन की जांच की जाएगी, अगर आप योजना के पात्र माने जाते हैं तो आपको पक्का घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग मिल जायेगा।